छत्तीसगढ़

कपड़े और बांस बल्ली के टेंट में नहीं लगेगी पटाखा दुकानें

जांजगीर – चांपा। दीपावली के दौरान लगने वाली पटाखा दुकानों का संचालन इस बार कपड़े और बांस बल्ली के टेंट में नही किया जा सकेगा। इसके बदले लोहे के पाईप या एंगल के सहारे टिन शेड बनाकर ही पटाखा दुकानें लगाई जाएंगी । वही प्रत्येक पटाखा दुकानों पर 5 किलो क्षमता का डीसीपी अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्यहै। इसे लेकर जिला सेनानी, नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं जांजगीर ने एडवाईजरी जारी की है।

जिला अग्निशमन अधिकारी एवं जिला सेनानी नगर सेना योग्यता साहू ने बताया कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेन्ट इत्यादी का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक-दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर एवं एक – दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश की व्यवस्था के लिये किसी भी प्रकार के तेल का लैम्प, गैस लेम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अन्दर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाईन्ट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वत: बंद हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके उपर से हाईटेंशन पावर लाईन न गुजरती हो।

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