
बिलासपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल कार्यालय के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा आम जनमानस को यातायात नियमो के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार सचेत किया जा रहा है वही सड़क दुर्घटना होने वाले स्थलों का अवलोकन करते हुए आवश्यक सुधरात्मक एवं समाधान कारक प्रयास भी की जा रही है साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन हो रही सड़क हादसों में कमी लाने हेतु उल्लंघन कर्ता वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से कार्यवाही भी जारी है।
इसी कड़ी में यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा सड़कों पर मदहोशी में वाहन चलाने वाले, नशे का सेवन कर यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन कर वाहन चालन हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है इस कड़ी में वर्ष 2024-25 में लगातार कार्यवाही करते हुए शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले के विरुद्ध यातायात अधिनियम के तहत 185 की कार्यवाही करते हुए 1229 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।सभी प्रकरण सहित कुल 9680100/- रुपये आरोपी वाहन चालकों पर माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित की गई अर्थदंड।
शराब या अन्य मादक द्रव्य का सेवन कर वाहन चालन सड़क हादसों का एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जिसमें नशे का सेवन किया हुआ वाहन चालक स्टेरिंग पर अपना नियंत्रण नहीं बना पाता और आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक, क्लच एवं एक्सीलरेटर पर समुचित नियंत्रण नहीं होने के कारण न सिर्फ उसके स्वयं की जान के लिए जोखिम, उस वाहन में सवारी के रूप में अन्य बैठे हुए अन्य यात्रियों के लिए जोखिम की स्थिति बनती है अपितु सामने से आ रही वाहन चालक जिनके द्वारा यातायात नियमों का समुचित पालन किया जाता है उसके लिए भी जोखिम की स्थिति निर्मित कर दी जाती है।
इस तरह की घटना बिलासपुर जिले के सड़क दुर्घटना में देखने को मिली है अतः यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है फिर भी नशे के आदि व्यक्तियों के द्वारा नशे के व्यसन ना छोड़कर नशे के हालात में ही वाहन चालान किया जा रहा है जो कि कभी भी भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं का संभावना निर्मित करती है।
नियमित रूप से यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा भी नशे के विरुद्ध अभियान के रूप में यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाई जा रही है फिर भी नशे के आदी लोगों के द्वारा नशे के हालात में ही वाहन पुलिस के नजरों से बचकर चलाने की कोशिश की जाती है जिसके कारण कई बार सड़क हादसों की स्थिति बनती है इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं की संभावना के बाउजूद भी लोगों में नशे को लेकर जिस तरीके का संवेदनशीलता एवं गंभीरता होनी चाहिए वह परिलक्षित नहीं हो रही है।
यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा समस्त यातायात के अधिकारी एवं कर्मचारियों को ब्रीथ एनालाइजर मशीन प्रदान करके अभियान चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन कर शराब के नशे एवं अन्य मादक द्रव्यों के सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से शराब सेवन की मात्रा का पता लगाकर उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है।
आम जनमानस से अपील है कि शराब व अन्य मादक द्रव्य के सेवन कर अपने घर, परिवार, परिजन एवं किसी भी व्यक्ति को वाहन चालन हेतु अवरुद्ध करें उन्हें मना करें अन्यथा कभी भी सड़क हादसों से न सिर्फ उसकी जान जोखिम में होगी अपितु अन्य मासूम वाहन चालक भी इस सड़क हादसों के चपेट में आने से मानवीय क्षति से इनकार नहीं की जा सकती।
यह विदित हो कि पुलिस मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा नशे या मादक द्रव्यों के सेवन कर वाहन चालन करने वाले वाहन चालकों के द्वारा उनकी गलती के कारण कोई सड़क हादसा होती है और उसमें किसी प्रकार की मानवीय क्षति या आहत की स्थिति होती है तो उस वाहन चालक के विरुद्ध न सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है अपितु अजमानतीय आपराधिक धाराओं में भी कार्यवाही की जा रही है।
अतः निश्चय ही ऐसे वाहन चालक को एवं उनके परिजन को किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित शासन के सड़क दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना के अनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति की भी पात्रता नहीं प्राप्त हो सकेगी। शराब सेवन के आदि व्यक्तियों से यातायात पुलिस बिलासपुर की विनम्रता पूर्वक अपिल है कि वह नशे या मादक द्रव्यों के सेवन कर किसी भी स्थिति में वाहन चालन ना करें अन्यथा मानवीय क्षति होने पर परिवार में जिम्मेदार व्यक्ति के महरूम होने की स्थिति में परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय एवं करुणामय होती है इस बात को समस्त ऐसे वाहन चालक जो नशे के आदी हैं और ऐसी स्थिति में ही वाहनों का चालन करते हैं उन्हें गंभीरता पूर्वक अपने परिवार एवं उन पर आश्रित व्यक्तियों की उनके नहीं होने की स्थिति में भविष्यगामी मानसिक परिकल्पना कर लेनी चाहिए।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर उन्हें जुर्माना या समन शुल्क हेतु मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत दंडित करना यातायात पुलिस का अंतिम विकल्प है इस हेतु लगातार जन जागरूकता एवं संरचनात्मक सुधार एवं फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम आदि अनेक माध्यमों से लोगों को जागरुक कर किसी भी प्रकार के चालानी कार्रवाई से बचने हेतु लगातार अपील, गुजारिश, निवेदन, प्रचार प्रसार, एवं हिदायत दिया जा रहा है परंतु फिर भी नशे के आदी जिद्दी और हठी वाहन चालकों के द्वारा अपने आदतों से बाज नहीं आने की स्थिति में यह कार्यवाही निरंतर करनी पड़ रही है।