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राहुल की सांसदी जाते ही चुनाव की तैयारी में जुटा आयोग…

नई दिल्ली(cgvarta.com)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 2 साल की सजा होते ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी वायनॉड से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। सचिवालय के आदेश के तुरंत बाद अब चुनाव आयोग ने केरल के वायनॉड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर मंथन भी शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक वायनॉड लोकसभा सीट में उपचुनाव का कार्यक्रम अप्रैल में घोषित हो सकता है।

(Rahul Gandhi) को इस मामले में हुई सजा

बता दें कि सूरत कोर्ट से आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के साथ ही राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सांसदी से अयोग्य हो गए हैं। राहुल गांधी की सांसदी जाने की अधिसूचना लोकसभा स्पीकर जारी कर चुके हैं। हालांकि, कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ ही राहुल गांधी को राहत की अपील दाखिल करने के लिए एक महीने की मोहलत दी है।

अब यहां अपील कर सकते हैं राहुल गांधी

राहुल को सत्र न्यायालय में अपील दाखिल करनी है। वहां से राहत ना मिलने पर वो हाईकोर्ट में भी अपील दाखिल कर सकते हैं। अगर वहां भी राहत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर सकते हैं। राहुल की संसद सदस्यता शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने रद्द की है। यह फैसला कोर्ट के निर्णय के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 के तहत लिया गया है।

सदस्यता बचने अभी खुले हैं ये रास्ते

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। हालांकि, राहुल को अपनी सदस्यता को बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। वो अपनी राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जहां अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो सदस्यता बच सकती है।

राहुल 8 साल तक नहीं लड़ पाएंगे कोई चुनाव

हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है, लेकिन अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

यह बयान राहुल को पड़ा महंगा

दरअसल, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।

2019 में भाजपा विधायक ने लगाया था आरोप

अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे। वे दिसंबर में सूरत से फिर विधायक चुने गए हैं।

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