
रायपुर. क्रेडा सीईओ राजेश सिंह राणा द्वारा विगत वर्ष जनवरी 2024 में क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त से ही क्रेडा द्वारा स्थापित किये जाने वाले समस्त संयंत्रों के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री राणा द्वारा इसके लिए सतत् रूप से फील्ड में भी अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराते हुए स्वयं ही ताबड़तोड़ दौरे किये जाते रहे हैं, जिससे क्रेडा के द्वारा स्थापित होने वाले संयंत्रों में व्यापक सुधार आया है। श्री राणा के इन प्रयासों से क्रेडा में पूर्व में चल रहे कुछ ऐसे कायम भी सामने आये जिनमें नियम विरुद्ध कार्य हुए थे, जिसमें क्रेडा सीईओ श्री राणा ने स्वयं ही सीधे दखल करते हुए ऐसे प्रकरर्णों पर सुधार कार्य निविदा के नियमानुसार कराये। ऐसा ही एक मामला जिला दुर्ग का है जहा क्रेडा में पंजीकृत इकाई मेसर्स नाविया टेक्नालाजिस रिन्यूवेबल प्रा. लि. रायपुर द्वारा सोलर पावर प्लांट की स्थापना संबंधी कार्यों में संबंधित स्थलों पर स्थापित संयंत्रों में 66 सेल वाले सोलर माड्यूल का उपयोग किया गया था, जबकि इन संयंत्रों की स्थापना से संबंधित निविदा क्र. 3844, दिनांक 07-07-20 के मापदण्डानुसार संयंत्रों में 72 सेल वाले सोलर माड्यूल स्थापित किया जाना था। इस प्रकरण की शिकायत राणा के समक्ष आने पर उनके द्वारा जाच हेतु 16-12-2024 को प्रधान कार्यालय के गुणवत्ता नियंत्रण सेल से स्थलों के निरीक्षण कराये गये, जिसमें पाया गया कि इकाई मेसर्स नाविया टेक्नालाजिस रिन्यूवेबल प्रा.लि. रायपुर द्वारा संयंत्रों में 72 सेल वाले माड्यूल के स्थान पर 66 सेल वाले माड्यूल लगायें जाने की पुष्टी हुई। श्री राणा द्वारा इस पर संबंधित इकाई मेसर्स नाविया टेक्नालाजिस रिन्यूवेबल प्रा.लि. रायपुर पर कड़ी कार्यवाही करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया एवं इस प्रकरण से संबंधित सभी अधिकारियों जिसमें जोनल कार्यालय प्रमुख भानुप्रताप, प्रभारी कार्यपालन अभियंता एवं तत्कालीन जिला प्रभारी तुलसी राम ध्रुव को भी नोटिस जारी किया गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि इकाई मेसर्स नाविया टेक्नालाजिस रिन्यूवेबल प्रा.लि. रायपुर द्वारा संयंत्र स्थापना के लगभग 3 वर्ष के पश्चात् उक्त संयंत्रों में निविदा के मापदंडों के उलटा लगाये गये संयंत्रों में निविदा के मापदंडों के अनुसार उपकरणों की स्थापना कर सुधार कार्य किया गया।
क्रेडा सीईओ द्वारा क्रेडा के संयंत्रों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किये जा रहे व्यापक प्रयासों से एक तरफ तो क्रेडा के संयंत्रों की गुणवत्ता सुधर रही है, जिससे क्रेडा के उपभोक्ता बेहद संतुष्ट हैं तो दूसरी ओर लापरवाही भरे कार्यों को अंजाम देने वाली इकाईयों और क्रेड़ा में ही कार्यरत् उनके सहयोगी अधिकारियों में भारी भय और असंतुष्टता व्याप्त है, जिसके कारण उनके द्वारा आये दिन श्री राणा के द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला दुर्ग में निविदा के विरुद्ध कार्य करने कराने वाले एक अधिकारी भानुप्रताप की कहानी भी ठीक इसी तरह है। जब क्रेडा सी.ई.ओ. को जिला दुर्ग अंतर्गत निविदा के उलट कार्य करने की शिकायत प्राप्त हुई तब इसी दौरान भानुप्रताप के अन्य कारनामें भी सामने आने लगे। गुणवत्ता के प्रति जीरो टालरेंस से संबंधित प्रक्रियाम्तक कार्यवाहियों के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि जिला राजनांदगांव में भानुप्रताप द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत सोलर पेयजल संयंत्रों की स्थापना हेतु दूसरे चरण में क्रेडा को प्राप्त लक्ष्यों में गलत दरों पर अनुबंध कराये गये, मामला यहीं नहीं रुका इन अनुबंधों के फलस्वरूप लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से क्रेडा को जल जीवन मिशन योजना के दूसरे चरण में सोलर पेयजल संयंत्रों की स्थापना हेतु जितनी राशि की आवश्यकता थी उससे काफी कम राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। भानुप्रताप द्वारा क्रेडा के प्रधान कार्यालय रायपुर को गुमराह करते हुए इन्ही कम प्रशासकीय स्वीकृतियों के अनुसार ही नवीन दरों पर संबंधित इकाईयों को कार्यादेश जारी करा दिये गये एवं इसके उपरान्त भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से इन कार्यों हेतु प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृतियों में संशोधन नहीं कराया गया और लगभग दो वर्षों तक इसकी जानकारी से उच्च कार्यालय को अवगत भी नहीं कराया गया, जिससे योजना अंतर्गत कार्यों के संपादन में लगभग 32 करोड़ की राशि क्रेडा को कम प्राप्त हुई। फलस्वरूप योजना में कार्य कर चुकी इकाईयों के लगभग 32 करोड भुगतान राशि के अभाव में अब तक नहीं हो पाया है। इस प्रकरण पर भानुप्रताप को प्रधान कार्यालय को संज्ञान में लिए बिना लापरवाहीपूर्वक अनुबंध निष्पादित करने पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए प्रकरण में प्रशासकीय स्वीकृति की दरों को नवीन निविदा की दरों के अनुसार संशोधन करवाया जाकर 03 दिवस में इस कार्यालय को अवगत कराए जाने हेतु 17.12.2024 एवं दिनांक 16.01.2025 को निर्देशित किया गया था। इन स्पष्टीकरण पत्रों में भानुप्रताप को सचेत किया गया था कि नई दरों पर प्रशासकीय स्वीकृति नही उपलब्ध कराए जाने की दशा में रु. 32.00 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए भानुप्रताप को निलंबन की कार्यवाही की जायेगी। भानुप्रताप द्वारा इन सभी गलत ढंग से किये गये कार्यों पर संभावित कार्यवाहियों से बचने के लिए और नियम विरुद्ध कार्यों को दबाने के उद्देश्य से क्रेडा सी.ई.ओ राजेश सिंह राणा एवं गुणवत्ता सेल के अधिकारियों समेत क्रेडा के अन्य अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अपनी झूठी शिकायत अनुसूचित जाति आयोग में कर दी गई है।