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अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री सीलबंद, 1 करोड़ 54 लाख रूपये की सुपाडी बरामद

रायपुर। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला दुर्ग द्वारा ग्राम कोनारी में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री कोमल फूड प्रोडक्टस का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त फैक्ट्री में फर्म के संचालक सागर जुमनानी पिता गुरूमुख जुमनानी द्वारा बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के मशीनों द्वारा भारी मात्रा में खड़ी सुपाडी का कटींग कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में फैक्ट्री के मालिक द्वारा भारी मात्रा में कच्ची सुपाडी, कटींग सुपाडी के प्रोसेसिंग के संबंध में मौके पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला दुर्ग द्वारा फैक्ट्री में अवैध रूप से भण्डारित 50 किलोग्राम से भरी 1297 बोरी को जब्त कर नमूना जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 1297 बोरी में कुल 64850 किलोग्राम सुपाडी बरामद की गयी, जिसकी अनुमानित कीमत रूपये 1,54,09,500 (एक करोड़ चौवन लाख नौ हजार पांच सौ रूपये) हैं। विभाग द्वारा बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से संचालित पाये जाने पर फैक्ट्री को सील कर संचालक के विरूद्ध प्रकरण तैयार किया जा रहा है।

जन सामान्य को स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके इसके लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रतिबद्ध हैं। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दीपक कुमार अग्रवाल के द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील की गयी की आवश्यक एवं वैध दस्तावेज प्राप्त करने उपरांत ही खाद्य कारोबार का संचालन किया जाये अन्यथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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