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अब WhatsApp-Telegram चलाने के लिए SIM जरूरी: केंद्र सरकार ने लागू किया नया साइबर सुरक्षा नियम

देश में मोबाइल और मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल के तरीके में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया है, जिसके तहत WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसे अधिकांश ऐप तभी काम करेंगे, जब फोन में SIM एक्टिव होगा।

यह नियम दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत जारी किया गया है। पहली बार मैसेजिंग ऐप्स को भी टेलीकॉम सेवाओं जैसी सख्त व्यवस्था में शामिल किया गया है।

क्या बदल जाएगा?

  • SIM फोन में लगा और सक्रिय होगा तभी ऐप चलेगा।

  • SIM निकालते ही या बंद होते ही ऐप ऑटोमैटिक लॉगआउट हो जाएगा।

  • दोबारा इस्तेमाल के लिए उसी मोबाइल नंबर से नया वेरिफिकेशन करना होगा।

सरकार के इस फैसले का असर सभी प्रमुख मैसेजिंग और सोशल ऐप्स पर पड़ेगा। कंपनियों को इन बदलावों को लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है।

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