
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं। 31 जुलाई आखिरी तारीख है। अगर आपने पिछले साल यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच सोना या चांदी बेची है, तो उसे अपने ITR में दिखाना होगा। अगर टैक्स देनदारी बनती है तो उसे चुकाना भी पड़ेगा। दरअसल, सोना, चांदी आदि जैसी धातु को बेचने पर जो मुनाफा होता है, वह टैक्स के दायरे में आता है। इन पर टैक्स कितना चुकाना होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खरीदे गए सोना या चांदी को कितने समय बाद बेचा है।
इस समय काफी लोग फिजिकल गोल्ड के अलावा डिजिटल गोल्ड और पेपर गोल्ड में भी निवेश करते हैं। यहां पेपर गोल्ड से मतलब है कि ऐसी सरकारी स्कीम जिनमें फिजिकल सोना नहीं खरीदना पड़ता। इसमें गोल्ड म्यूचुअल फंड, ETF, सॉवरेन बॉन्ड आदि शामिल हैं। साथ ही डिजिटल गोल्ड से मतलब है कि ऑनलाइन ऐप जैसे गूगलपे, पेटीएम, फोनपे आदि जैसे प्लेटफॉर्म से खरीदना। इनका फायदा होता है कि आप यहां से 100 रुपये का भी गोल्ड खरीद सकते हैं। जब आप इसे बेचेंगे तो मुनाफा इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। हालांकि सॉवरेन बॉन्ड स्कीम में मैच्योरिटी पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है। यह 8 साल की होती है।