
रायपुर। अपराध गुप्तचर शाखा भिलाई के अधिकारियों एवं स्टाफ के द्वारा पर्सनल यूजर आई.डी. से रेल आरक्षित ई-टिकट बनाकर उनका अवैध व्यापार करने वाले टिकट दलालों के विरुद्ध धरपकड एवं चेकिंग अभियान के दौरान मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर बाजार चौक, विनायक नगर, थाना-अण्डा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) में स्थित देवांगन ऑनलाईन सेंटर एवं लोक सेवा केन्द्रष् नामक दुकान के संचालक लिलेश, पिता राम राज्य देवांगन, उम्र 28 वर्ष, निवासी-मकान नं.387, ग्राम-विनायकपुर, वार्ड नं. 17, थाना-अण्डा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को रे.सु. ब/पोस्ट/दुर्ग में उपस्थित होने बाबत रेलवे अधिनियम की धारा 180 (ब) (1) के तहत सम्मन जारी किया गया। सम्मंस पर लिलेश, रे.सु.ब/पोस्ट/दुर्ग में डिटेक्टिव विंग/रे.सु.ब/भिलाई के अधिकारी एवं स्टाफ के समक्ष उपस्थित हुए। पूछताछ करने पर अपने पर्सनल यूजर आई.डी. से अपने मोबाइल से बनाये गए 19 नग रेलवे ई-टिकटों को प्रस्तुत किया। उसके पास कोई एजेन्ट आई.डी. नहीं होना बताया तथा अपने पर्सनल यूजर आई.डी. से दूसरों के लिए अवैध रूप से रेलवे ई-टिकट बनाकर टिकटों का अवैध व्यापार कर अधिक रूपए कमाने कि अपनी गलती स्वीकार किया, तब उसके द्वारा प्रस्तुत किये गए अपने पर्सनल यूजर आई.डी. से बने 19 नग रेलवे ई-टिकट कीमत 26,363.45/-, 1 नग टच स्कीन मोबाईल सेमसंग गैलेक्सी थ्13 जिसमें सिम नं. 6261272543 (श्रपव) – 8349867517 लगा है. को उपस्थित गवाहों के समक्ष जप्त करआरोपी के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 143 का अपराध पाकर आरोपी वं मय जप्तशुदा सामग्री सहित अग्रिम कानूनी कार्यवाही हेतु रे.सु.ब. पोस्ट दुर्ग को सुपुर्द किया गया जहां आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 954/2412.03.2025रेलवे अधिनियम का मामला कायम किया गया ।