छत्तीसगढ़ राज्य एलाईड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशन परिषद गठन की अधिसूचना जारी - The State Times News
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छत्तीसगढ़ राज्य एलाईड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशन परिषद गठन की अधिसूचना जारी

रायपुर। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, नेशनल कमिशन फॉर एलाईड एण्ड हेल्थकेयर प्रोफेशन (NCAHP) एक्ट 2021 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य एलाईड एवं हेल्थकेयर प्रोफेशन परिषद के गठन हेतु अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन चिकित्सा शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 17-12-2025 को किया गया है।

उल्लेखनीय है कि NCAHP द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत ऐसी विधाये जिनके शिक्षण प्रशिक्षण एवं व्यसायिक सेवाओं के नियमन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी केन्द्रीय नियामक आयोग नही था। इसको संगठित करने के उद्देश्य से आयोग गठन की अधिसूचना दिनांक 11-03-2024 को की गई। आयोग एलाईड एवं हेल्थकेयर से संबंधित कुल 10 विधाओं को मान्यता देते हुए विषय से संबंधित शिक्षा व सेवाओं के नियमन, न्यूनतम मापदण्डों का निर्धारण संबंधित संस्थाओं का निरीक्षण कर मान्यता एवं पंजीकरण सहित कार्य क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी कार्यो का समावेश सुनिश्चित करेगा जो कि भारत में जनसामान्य हेतु आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता हेतु लंबे समय से आपेक्षित था।

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार छ.ग. राज्य में एलाईड एण्ड हेल्थकेयर प्रोफेशन परिषद का गठन NCAHP एक्ट 2021 में विहित प्रावधानों के अनुसार किये जाने हेतु सर्वप्रथम माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग छ.ग. शासन की अनुमति से सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में कुल 09 सदस्यों की खोज सह चयन समिति का गठन किया जायेगा।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा समिति के आयोजन सदस्य के रूप में छ.ग. राज्य में एलाईड एण्ड हेल्थकेयर प्रोफेशन परिषद के गठन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जायेगें। राज्य परिषद के अध्यक्ष हेतु वांछित अर्हताओं का निर्धारण राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया गया है एवं परिषद के सदस्यों हेतु वांछित अर्हताओं का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया गया है।

राज्य परिषद की संरचना:-

अध्यक्ष : 01
पदेन सदस्य : 07
एलाईड एण्ड हेल्थकेयर प्रोफेशन से संबंधित नामित सदस्य :22

उल्लेखनीय है कि कुल 10 विधाओं को राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता देते हुए (NCAHP) में सम्मिलित किया गया है।

1- फिजियोथेरेपी
2- ऑक्यूपेशनलथेरेपी
3- मेडिकल लेबोरेटरी एवं लाईफ साईंस : बायोटेक्नॉलाजिस्ट, बायोकेमेस्ट्रिी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मोलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट (नॉन क्निलिकल) एवं सेल जनेटिसिस्ट इत्यादि।
4- ट्रामा केयर, बर्न केयर एवं सर्जिकल एनिसथिसिया संबंधित टेक्नालॉजी : बर्न केयर टेक्नालॉजिस्ट, आपरेशन थियेटर टेक्नालॉजिस्ट, एंडोस्कोपी एवं लेर्प्रोस्कोपी टेक्नालॉजिस्ट इत्यादि ।
5- न्यूट्रिशनल साईंस : क्लीनिकल डाईटिशियन, स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट।
6- ऑपथेलमिक साईंस: आप्टियोमिट्रिस्ट, ऑपथेलमिक एसिस्टेंट इत्यादि।
7- कम्यूनिटी केयर बिहेवियरल हेल्थ साईंस एवं अन्य : इनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफिसर, इकोलॉजिस्ट, आक्यूपेशलन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, साईकोलाजिस्ट, सोशल वर्कर, एच.आई.वी. काउंसलर, फैमिली प्लानिंग काउंसलर इत्यादि।
8- मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग एवं थेराप्युटिक टेक्नोलॉजी : मेडिकल फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नालॉजिस्ट,रेडियोलॉजी(एम.आर.आई.सी.टी.) टेक्नोलॉजिस्ट।
9- मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट एवं फिजिशियन एसोसियेट: बायोमेडिकल इंजीनियर कार्डियोवासकूलर टेक्नालॉजिस्ट, परफ्यूजनिस्ट, इ.ई.जी. इ.एम.जी. टेक्नालॉजिस्ट, डायलिसिस टेक्नालॉजिस्ट।
10- हेल्थ इन्फरमेशन मैनेजमेंट एवं हेल्थ इन्फरमेटिक: मेडिकल रिकार्ड एनालिस्ट एवं टेक्नालॉजिस्ट, क्लीनिकर कोडर इत्यादि।

राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी सूचना दिनांक 24-04-2025 के अनुसार कुल 10 विषयों हेतु नवीन अद्यतन पाठ्यक्रमों का विवरण जारी किया गया है। अद्यतन पाठ्यक्रम में वर्तमान कार्य परिस्थियों हेतु एलाईड एण्ड हेल्थकेयर प्रोफेशन से संबंधित विषयों में अध्ययनरत् छात्र- छात्राओं को तैयार करने के उद्देश्य से विशेष प्रयोजन किया गया है जो कि शैक्षणिक सत्र 2026- 27 से पूरे देश में लागू होंगे ।

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