
दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी।
जैकलीन पर आरोप है कि उन्होंने ठग सुकेश चंद्रशेखर से महंगे तोहफे और लाभ लिए थे, जबकि वह पहले से जानते थे कि ये अपराध की कमाई से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि वह बेगुनाह हैं और उन्हें इस पूरे मामले में झूठा फंसाया गया है।
हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि निचली अदालत इस मामले में पहले ही संज्ञान ले चुकी है और आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर हो चुका है। कोर्ट ने साफ कहा कि अब केस को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।