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मिलावटी पनीर व खोवा पर सख्त कार्रवाई, 1700 किलो पनीर जब्त

रायपुर। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ दीपक कुमार अग्रवाल (आई.ए.एस.) के निर्देशानुसार रायपुर जिले में डेयरी दुकानों एवं पनीर निर्माण इकाइयों पर सतत एवं सघन निरीक्षण कर मिलावटी मिठाई, पनीर एवं खोवा विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में वर्ष 2025 से अब तक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला रायपुर द्वारा पनीर एवं एनालॉग पनीर से संबंधित फर्मों, प्रतिष्ठानों एवं विनिर्माण इकाइयों पर नियमित रूप से निरीक्षण एवं नमूना संकलन की कार्रवाई की गई है। इस अवधि में पनीर एवं एनालॉग पनीर के कुल 35 खाद्य नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। कार्रवाई के दौरान 9700 किलोग्राम एनालॉग पनीर, पनीर एवं खोवा जब्त किया गया, जिसे नमूने अमानक पाए जाने पर नियमानुसार नष्ट कराया गया।

उक्त प्रकरणों से संबंधित 10 प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं।

इसी क्रम में 07 जनवरी 2026 को अभिहित अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बृजेंद्र भारती, सतीश कुमार राज, सिद्धार्थ पाण्डेय, रोशनी राजपूत तथा नमूना सहायक श्री सुजित मुखर्जी के संयुक्त दल द्वारा मेसर्स के.एल.पी. डेयरी एवं मिल्क प्रोडक्ट, केसरी बगीचा रोड, वार्ड क्रमांक 64, भाठागांव, रायपुर का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियों में पनीर का निर्माण पाया गया। मौके से लूज पनीर का विधिक नमूना जांच हेतु भेजा गया एवं 1700 किलोग्राम पनीर जब्त/अभिगृहित किया गया, जिसका अनुमानित मूल्य 4,76,000 रुपये (चार लाख छिहत्तर हजार रुपये) है। संबंधित फर्म को ऑनलाइन सुधार सूचना हेतु नोटिस जारी किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

खाद्य पदार्थों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अथवा शिकायत होने पर नागरिक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के हेल्पलाइन नंबर 9340597097 पर सूचना दे सकते हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिले में डेयरी दुकानों एवं पनीर निर्माण इकाइयों पर आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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