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राजधानी में चार दिन का रहेगा ड्राई डे, आदेश जारी

दिल्ली सरकार ने राजधानी में 3 से 5 फरवरी तक मतदान के दिन और 8 फरवरी को परिणाम घोषित होने तक शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया है।

ड्राई डे घोषित
दिल्ली आबकारी आयुक्त द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना में मतदान के दिन और मतगणना के दिन विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए आबकारी नियम-2010 के तहत ड्राई डे घोषित किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि ड्राई डे के दौरान शराब की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों और शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।

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