Featureक्राइमछत्तीसगढ़

28 मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

बिलासपुर। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनैश सिंह के दिशा निर्देश पर यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर अत्यंत कठोर एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है इसी क्रम में आज 28 मोडिफाइड साइलेंसर लगे स्पॉट बाइक एवं बुलेट बाइक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर प्रकरण माननीय न्यायालय भेजे जा रहे हैं।
विदित हो कि यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले शहर के समस्त दुकानों पर छापेमार की कार्यवाही भी सुनिश्चित की गई थी तथा उन्हें स्पष्ट रूप से समझाइस दी गई है कि कहीं पर भी किसी भी दुकान संचालक के द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर विक्रय करते पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध नगर निगम एक्ट के तहत दुकान को सील करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं शहर में शांतिपूर्वक आवागमन में व्यवधान की स्थिति निर्मित करने तथा नागरिकों में आकस्मिक व अचानक शारीरिक एवं मानसिक रूप से तीव्र, कर्कश एवं कानफोडू आवाज उत्पन्न कर असुविधा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदाई होने के कारण विधि संगत अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सकती है।
शहर में अन्य स्थानों से मोडिफाइड साइलेंसर की खरीदी बिक्री में संलिप्त लोगों के बारे में पुलिस के द्वारा लगातार जानकारी प्राप्त की जा रही है जिस भी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से अनधिकृत तरीके से मोडिफाइड साइलेंसर का क्रय विक्रय कर वाहनों में असेंबलिंग किए जाने की स्थिति में उन पर भी गंभीरता पूर्वक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में सभी गेराज संचालकों को भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी भी वाहनों में छेड़छाड़ या प्रतिरूपण ना करें यह कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है किसी भी गैराज संचालकों के द्वारा मोटरसाइकिल में साइलेंसर लगाए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर ऐसे गेराज संचालकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
प्रेशर हार्न, मोडिफाइड साइलेंसर एवं तीव्र, कर्कश एवं कानफोडू आवाज उत्पन्न करने वाले सभी प्रकार के साइलेंसरों में लगातार यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा अत्यंत कड़ी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है अतः समस्त नागरिकों एवं वाहन चालकों से विशेष अनुरोध है कि ऐसे मोडिफाइड साइलेंसर का किसी भी स्थिति में वाहनों में उपयोग न करें ताकि वाहन चेकिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति को मोडिफाइड साइलेंसर के कारण जांच का सामना करना पड़े और माननीय न्यायालय के न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़े।

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