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टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए ‘रियायती स्थानीय पास’ की शुरुआत

दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले पात्र गैरवाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए ‘रियायती स्थानीय पास’ शुरू किया है। यह नियम 01 नवंबर 2026 से लागू होगा।

रियायती स्थानीय पास का वार्षिक शुल्क नगर पालिका या स्थानीय शहर क्षेत्र के बाहर स्थित टोल प्लाज़ा के लिए 1,500 रुपये और इन सीमाओं के भीतर स्थित टोल प्लाज़ा के लिए 3,000 रुपये होगा।

नए प्रावधान के तहत, वैध और चालू फ़ास्ट टैग वाले और 20 किमी के दायरे में रहने वाले पात्र गैरवाणिज्यिक वाहन मालिक किसी विशिष्ट टोल प्लाज़ा से आवाजाही के लिए मौजूदा मासिक पास और रियायती स्थानीय पास में से किसी एक को चुन सकते हैं। यह पास केवल उसी विशिष्ट टोल प्लाज़ा के लिए मान्य होगा और इसे किसी अन्य टोल प्लाज़ा पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा।

यह रियायती स्थानीय पास उन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध नहीं होगा जहाँ टोल शुल्क संग्रह ‘क्लोज्ड यूजर-फी कलेक्शन सिस्टम’ (दूरी-आधारित टोल टैक्स वसूली प्रणाली) पर आधारित है। इसके अलावा, यह उन स्थानों पर भी जारी नहीं किया जाएगा जहाँ यात्रियों के उपयोग के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है।

वार्षिक स्थानीय पास पात्र टोल प्लाज़ाओं पर 01.11.2026 से उपलब्ध होगा। इसके अलावा, यह वार्षिक स्थानीय पास 01.12.2026 से ‘राजमार्गयात्रा ऐप’ के माध्यम से भी उपलब्ध होगा।

यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इन दरों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष संशोधित किया जा सकता है, ये बदलाव 01 अप्रैल से लागू होंगे।

देश भर में 13 करोड़ से अधिक जारी किए गए फ़ास्ट टैग के साथ, इस नए प्रावधान का उद्देश्य टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले पात्र निवासियों को एक ऐसा विकल्प प्रदान करना है जिससे उनकी यात्रा अधिक किफ़ायती बन सके और स्थानीय निवासियों के लिए आवागमन आसान बन सके।

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