Featureछत्तीसगढ़

रायपुर में 100 ई बसों को चलाने की तैयारी, मिली मंजूरी

रायपुर – रायपुर शहर में प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत 100 ई बसें चलाने की शीघ्र तैयारी का मार्ग प्रषस्त हो गया है। भारत गणराज्य के यषस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंषा अनुसार केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी को बस डिपो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु जारी केन्द्रांश राशि रू.8 करोड 60 लाख के अनुपातिक राज्यांश राशि रू.5 करोड 73 लाख तथा बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु केन्द्रांश राशि रू.12 करोड 90 लाख इस प्रकार कुल राशि रू.27 करोड 23 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य शहरी विकास अभिकरण छ.ग. द्वारा इस संबंध में आदेष जारी कर दिये गये है। प्रदेष के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग श्री अरूण साव के मार्गदर्षन में राजधानी शहर रायपुर में शीघ्र 100 इलेक्ट्रीक बसों का संचालन प्रारंभ करने की शानदार सौगात मिलने जा रही है। इस हेतु आमानाका बस डिपो में चार्जिंग सिस्टम लगाया जायेगा। डिपो में इलेक्ट्रीकल संबंधी कार्य निरंतर प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ई बस योजना के शीघ्र क्रियान्वयन से राजधानी शहर रायपुर में वायु प्रदूषण कम होगा एवं लोगो को इसका लाभ मिलेगा। नगर वासियों को नगर में विष्णु के सुषासन का प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव प्रधानमंत्री ई बस योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन से शीघ्र देखने को मिलेगा।
कलेक्टर एवं जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी रायपुर के पदेन अध्यक्ष डाॅ. गौरव कुमार सिंह के आदेषानुसार एवं निगम आयुक्त और जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी रायपुर के पदेन सचिव अबिनाष मिश्रा के निर्देषानुसार प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुरूप शीघ्र नियमानुसार निविदा बुलवाने के निर्देष दिये गये है। कार्य को केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ शासन की लोकहितैषी मंषा के अनुरूप सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा गया है। जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी की नियमावली के अनुपालन तथा अन्य आनुषांगिक नियमों का पालन करते हुए आगामी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। स्वीकृत राशि का उपयोग बस डिपो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य हेतु किया जावेगा। अन्य किसी भी तरह का भुगतान निषेध होगा। कार्य विभाग मैनुअल के प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय≤ पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, कार्यवाही की जावेगी। स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने की दशा में अतिरिक्त राशि का व्यय सोसायटी को स्वयं वहन करना होगा। भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। राज्य शासन तथा नोडल एजेंसी सूडा द्वारा समय≤ पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक अनुमति, अनापत्ति प्राप्त कर ली जावे, ताकि निर्धारित समय सीमा अंतर्गत कार्य पूर्ण किया जा सके। निर्माण कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित डीपीआर नक्शे एवं ले-आऊट अनुसार किया जावे। योजनांतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान एवं दक्ष ऊर्जा उपकरणों का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

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