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अतीक अहमद समेत 3 को न्यायालय ने दी उम्र कैद की सजा, भाई अशरफ बरी…

प्रयागराज (cgvarta.com) अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को देश के बहुचर्चित उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज कोर्ट ने सजा दी है। कोर्ट ने अतीक सहित अन्य 2 आरोपियों हनीफ और दिनेश पासी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

तीनों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं, अशरफ सहित सात अन्य को दोषमुक्त करार दिया है। जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने यह फैसला सुनाया है। अतीक अहमद पर उमेश पाल के हत्या का भी आरोप है। उमेश पाल के अपहरण केस में अतीक अहमद, अशरफ, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ, इसरार, आबिद प्रधान, जावेद, फरहान,मल्ली और एजाज अख्तर आरोपी थे।

बता दें कि उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने उम्मीद जताई थी कि कोर्ट अतीक और अन्य अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देगी। जया पाल ने कहा था कि अतीक को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Atiq Ahmed, राजू पाल की ह्त्या का आरोपी था

बसपा नेता राजू पाल की हत्या साल 2005 में हुई थी। इस हत्याकांड का गवाह उमेश था। वहीं, मुख्य आरोपियों में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ थे। अतीक (Atiq Ahmed) चाहता था कि उमेश इस केस से पीछे हट जाए। इसलिए 28 फरवरी 2006 को अतीक के गुर्गों ने उसका अपहरण कर लिया था।

उमेश के मुताबिक, अतीक चाहता था कि वह कोर्ट में जाकर ये कह दे कि वह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था। हालांकि, वह पूरे एक साल चुप रहा और जैसे ही बसपा की सरकार सत्ता में आई, उसने अपहरण मामले की शिकायत थाने में जाकर की। उसने अतीक, अशरफ सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया था।

Atiq Ahmed, उमेश पाल हत्या मामले में भी है आरोपी

बीते 24 फरवरी को प्रयागराज में बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इस दौरान दो सुरक्षागार्ड की भी मौत हुई थी। बदमाशों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब उमेश कोर्ट से अपने अपहरण केस की पैरवी कर के घर लौट रहा था। इस हत्याकांड में पुलिस ने अतीक (Atiq Ahmed) की पत्नी शाइस्ता को भी आरोपी बनाया है।

शाइस्ता कहा है, इस बारे में पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि वह फरार हो गई है। पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम घोषित किया है। वहीं, अन्य अपराधियों के खिलाफ भी पांच-पांच लाख का इनाम घोषित किया गया है।

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